मण्डला। जिला पटवारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है जिला अध्यक्ष गीतेन्द्र गीतू बैरागी ने बताया कि लंबे समय से विभिन्न मांगो को लेकर मप्र के पटवारी प्रांताध्यक्ष उपेन्द्र सिंह बाघेल के दिशा-निर्देश पर मांग करते आ रहे हैं। श्री बैरागी ने बताया कि वर्तमान में अंतरजिला संविलनयन में प्रदेश स्तर पटवारियों के स्थानांतरण में वंचित वास्तविक और उचित पात्र पटवारियों द्वारा स्थानांतरण योजना का लाभ नही दिया है। जिसमें शासन की संविलयन स्थानांतरण नीति के तहत निम्र श्रेणी के पात्रों को स्थानांतरण से वंचित किया गया है। पति पत्नी दोनों पटवारी होने पर एक ही जिले पर पदस्थापना का लाभ नही दिया गया है। पति पत्नी दोनो शासकीय सेवक होकर भी एक ही जिले स्थानांतरित नही किया गया इसी प्रकार जिले में पदस्थ पति पत्नी को एक ही तहसील में पदस्थापना का लाभ दिया जावे। वैवाहित स्थिति में महिला पटवारियों को उनके ससुराल क्षेत्र के जिलों में स्थानांतरित नहीं किया गया। गभीर रूप से बिमारी से पीडि़त पटवारियों को उनके गृह जिलो में पदस्थापना से वंचित रखा गया। आपसी सहमति (म्यूचुअल) स्थानांतरण आवेदन की स्थिति में एक को लाभ दिया दूसरे पटवारी को वंचित रखा गया। संविलियन स्थानांतरण नीति के तहत पांच प्रतिशत के हिसाब से लगभग 1200 पटवारियों को स्थानांतरण की पात्रता बनती है। लेकिन मात्र 509 पटवारियों का स्थानांतरण का लाभ देकर लगभग 700 से अधिक पटवारियों को स्थानांतरण लाभ से वंचित किय गया है। जिला स्तर पर गृह तहसील को आधार बनाकर मध्यप्रदेश पटवारी संघ के मान्यता प्राप्त पदाधिकारियों को निशाना बनाकर नियम विरूद्ध प्रताडऩा की दृष्टि से स्थानांतरण किए तथा पटवारी को गृह तहसील के मुद्दे पर बेतहाशा संख्या में पटवारियों का स्थानांतरण किया गया।
पटवारी संघ मांग करता है कि न्यायोचित वंचित पटवारियों का स्थानांतरण किया जावे तथा पटवारी पदाधिकारियों एवं गृह तहसील के आधार पर किए स्थानांतरण निरस्त किए जावे। नवीन जिलों की स्थापना के समय मूल जिले से पृथक हुए पटवारियों को अपने अपने जिलों में मूल से नवीन से मूल जिलों में स्थानांतरण की छूट का लाभ प्रदान किया जाए एवं इसे स्थानांतरण नीति में भी शामिल किया जाए । समान कार्य समान वेतनमान प्रदेश के पटवारियों वेतनमान को विगत 27 वर्ष की उन्नयन नहीं किया है। जबकि राजस्व विभाग के सभी पदों का वेतनमान उन्नयन किया गया है। इसी प्रकार पटवारियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक, कम्प्यूटर सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण तथा कार्यों में राजस्व निरीक्षक के सीमांकन जैसे कार्यों को भी सौंपा गया है। किंतु इस आधार पर समान कार्य समान वेतन पे ग्रेड 2800 प्रदान नहीं की गई है। जो वर्षों से लंबित है कैडर रिव्यू-प्रदेश के पटवारियों के लिए शासन द्वारा कैडर रिव्यू का प्रस्ताव वर्ष 2018 से तैयार किया गया है। जिसे पटवारी संघ लागू करने हेतु सतत मांग कर रहा है किंतु लागू नहीं किया है। उसे शीघ्र लागू किया जावे। पदोन्नति मध्यप्रदेश शासन के निर्देश अनुसार प्रदेश के लगभग सभी विभागों एवं राजस्व विभाग के भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। किंतु सिर्फ पटवारियों को ही वंचित करते हुए कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। विभागीय परीक्षा शासन के नियमानुसार प्रति वर्ष नायब तहसीलदार पद हेतु विभागीय परीक्षा शासन द्वारा आयोजित की जाना आवश्यक है। किन्तु विगत छह वर्षों से पटवारियों को वंचित रखते हुए नायब तहसीलदार पद हेतु विभागीय परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है। जिसे प्रतिवर्ष आयोजित कर इसका लाभ पटवारियों को पहुंचाया जावे प्रदेश के प्रत्येक जिलों की लगभग सभी तहसीलों के लगभग हजारों पटवारियों की गोपनीय चरित्रावली सीआर वर्षों से नहीं लिखी गयी है। जिससे उन्हें समयमान वेतनमान के आर्थिक लाभों से वंचित किया जा रहा है। इस हेतु प्रदेश स्तर पर अभियान चलाकर उनकी सीआर पूर्ण करवाई जावे ताकि उन्हें समयमान वेतनमान तथा पदोन्नति में समस्या का सामना ना करना पड़े अवकाश कालीन दिवस शनिवार एवं रविवार में प्रदेश के पटवारियों से शासकीय कार्य नहीं कराया जावे अन्यथा अवकाशकालीन दिवसों में कार्य करवाने के एवज में पुलिस विभाग की भांति पटवारियों को भी वर्ष में एक माह का अतिरक्ति वेतन (13 माह) का वेतन प्रदाय किया जावें स्वामित्व योजना की राशि का भुगतान प्रदेश के लगभग सभी जिलों स्वामित्व योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है। किंतु इसकी मानदेय राशि का भुगतान नहीं हुआ। इस हेतु जिला स्तर पर पटवारियों के स्वामित्व योजना के मानेदय की राशि का शीघ्र भुगतान हेतु निर्देश प्रदान किए जाएं शासन द्वारा आनलाईन रजिस्ट्री नामांतरण हेतु साइबर 20 साइबर तहसील भोपाल का निर्माण किया है। जिसमें पटवारियों द्वारा अपने प्रतिवेदन पूर्ण कर साइबर तहसील भोपाल की ओर अग्रेषित किए हैं। किंतु ऐसे हजारों की संख्या मे वहां नामांतरण पेंडिंग है। जिसका साइबर तहसील स्तर पर निराकरण नहीं किया जा रहा है। जिससे पटवारियों को कृषकों का कोप भाजन तथा अधिकारियों द्वारा अनावश्यक रूप से प्रताडित दंडित किया जा रहा है। सायबर तहसील की समस्या पर पटवारी को प्रताडित व दंडित नहीं किया जाए व सायबर तहसील भोपाल स्तर पर इनका तत्काल शिकरण हो सतना जिले में नियम विरुद्ध स्थानांतरण प्रदेश के सतना जिले में राजनीतिक एवं द्वेषपूर्ण तरीकों से नियम विरूद्ध सतना जिले के पटवारियों का स्थानांतरण जिले से बाहर किया गया है। जबकि पटवारी की मूल पदस्थापना इकाई जिला होकर उसका बिना आवेदन या सहमति के जिले से बाहर नहीं किया जा सकता है। जो नियम विरूद्ध होकर पटवारी संवर्ग जो प्रताडि़त करने का दुर्भाग्यपूर्ण आदेश है। इस आदेश को नियमानुसार तत्काल निरस्त किया जावे नवीन पटवारियों को शत प्रतिशत वेतन देने बाबत वर्तमान में नवीन पटवारियों को नियुक्ति के प्रथम वर्ष से तीन वर्ष तक 70,80,90 प्रतिशत वेतन का भुगतान किया जा रहा है। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री नियुक्ति दिनांक से पूर्ण शत प्रतिशत वेतन देने की घोषण कर चुके हैं। यथाशीघ्र आदेश जारी करके नवीन पटवारियों को नियुक्ति दिनांक से शत प्रतिशत वेतनमान दिया जावे। इस दौरान जिले के अनेक पटवारी मौजूद रहे।







