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नए आपराधिक कानून को एक वर्ष पूर्ण, नए आपराधिक कानून तकनीक आधारित पारदर्शी न्याय प्रणाली की ओर सार्थक कदम

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मंडला पुलिस- जनजागरुकता कार्यक्रम का आयोजन, सबके लिए त्वरित न्याय की अवधारणा पर आधारित हैं नये आपराधिक कानून

सबके लिए त्वरित न्याय की अवधारणा पर आधारित नये आपराधिक कानून दिनांक 01.07.2025 को भारतीय न्याय व्यवस्था में लागू हुए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जैसे नए आपराधिक कानूनों को एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनजागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह वर्ष डिजिटल युग में पुलिस व न्याय प्रणाली के तकनीकी सशक्तिकरण के रूप में अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहा है।

मंडला जिले की उल्लेखनीय प्रगतिः-

नए आपराधिक कानूनों लागू होने के पश्चात कुल 4723 अपराध नए कानूनों के अंतर्गत पंजीबद्ध किए गए। Inter-operable Criminal Justice System (ICJS) प्रणाली के माध्यम से पुलिस, अभियोजन, न्यायालय और जेल विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के मध्य समन्वय स्थापित हुआ। डिजिटल प्रक्रियाओं के कारण न्यायिक कार्यवाही अधिक पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध बनी।

*प्रमुख डिजिटल पहलें और उनके प्रभाव :-* ई-कोर्ट, ई-समन और वॉरंट मॉड्यूल विधिक दस्तावेजों की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है, MedLeaPR अस्पतालों से सीधे एमएलसी व पोस्टमार्टम रिपोर्ट का समावेश हुआ। इस अवधि में जिले के सभी थानों द्वारा अस्पतालों को 1001 एमएलसी एवं 72 पीएम फार्म ऑनलाईन भेजे गये। ई-प्रिजन व ऑनलाइन पेशी प्रणाली पेशी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुगम एवं सुरक्षित है। SC/ST मॉड्यूल व साक्ष्य ऐप संवेदनशील मामलो की निगरानी एवं डिजिटल साक्ष्य संग्रहण हैं। Inter-operable Criminal Justice System (ICJS) प्रणाली पेपरलेस न्याय प्रणाली की दिशा में क्रांतिकारी कदम है, जिससे पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित हो रहा है।

*Crime and Criminal Tracking Network & Systems (CCTNS) एवं डिजिटल पुलिसिंग में उपलब्धियाँ ::-* ई-एफआईआर, जीरो एफआईआर, ई-विवेचना, ई-साक्ष्य, ई-समन/वारंट तामीली जैसी सेवाएं अब ऑनलाइन हैं जिससे आवेदक/शिकायतकर्ताओं को त्वरित सेवा व न्याय सुनिश्चित किया जाता है।

*डिजिटल पुलिसिंग में उपलब्धियाँ ::-* ई-एफआईआर, जीरो एफआईआर, ई-विवेचना, ई-साक्ष्य, ई-समन/वारंट तामीली जैसी सेवाएं अब ऑनलाइन हैं जिससे आवेदक/शिकायतकर्ताओं को त्वरित सेवा व न्याय सुनिश्चित किया जाता है।

*विस्तृत आँकड़े-* आम नागरिकों द्वारा MP Police Website/MP COP App/Citizen Portal से अब तक कुल 33 ई-एफआईआर व 34 जीरो एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस द्वारा टैबलेट से ई-विवेचना करते हुए 6264 प्रकरणों में डिजिटल साक्ष्य, बयान व नक्शा मौके पर संकलित किए हैं। ई-साक्ष्य ऐप के माध्यम से 472 स्थानो पर डिजिटल साक्ष्य (बयान, जब्ती, गिरफ्तारी आदि) संकलन विवेचकों द्वारा किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा जारी ई-समंन/वारंट की ऑनलाइन तामीली की गई, जिससे समय व संसाधनों की बचत हुई। जिले के सभी थानों द्वारा इस अवधि में 2489 समंस/वारण्ट एप्प के माध्यम से ही तामील कराये गये। किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है जिसे आवश्यकतानुसार जीरो पर दर्ज कर संबंधित थाने को स्थानांतरित किया जाता है।

*प्रशिक्षण एवं जन-जागरुकता प्रयास :-* Inter-operable Criminal Justice System (ICJS), Investigation Tracking System for Sexual Offences (ITSSO), National Database on Sexual Offenders (NDSO) , e-Rakshak, e-Vivechan मॉड्यूल्स पर नियमित प्रशिक्षण दिया है। National Cybercrime Reporting Portal (NCRP) पोर्टल व Central Equipment Identity Register (CEIR) प्रणाली से साइबर शिकायतों में और मोबाइल गुमशुदगी का त्वरित निराकरण। तकनीकी दक्षता से थाना स्तर पर विवेचना अधिक सशक्त हुई है। नवीन आपराधिक अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार 03 दिवसीय प्रशिक्षण के 11 सत्र का आयोजन कर जिले के समस्त थानों एवं कार्यालओं में पदस्थ कुल 380 अनुसंधानकर्ता अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। उल्लेखनीय है कि विगत एक वर्ष में नए आपराधिक कानूनों के सफल क्रियान्वयन एवं डिजिटल एकीकरण से न्यायिक व्यवस्था अधिक पारदर्शी, त्वरित व जवाबदेह बनी है। साथ ही पुलिस द्वारा आपुलिस तकनीक के साथ जनहित में कार्यरत है। सबके लिए त्वरित न्याय की अवधारणा पर आधारित हैं नये आपराधिक कानून के बारे में आमजन को जागरुक करने हेतु निरंतर थाना, चौकी एवं मुख्यालय स्तर पर जनजागरुकता अभियान चलाया जा रहा इसी तारत्म्य में थाना टिकरिया, महाराजपुर, नैनपुर, चौकी पांडिवारा एवं थाना कोतवाली द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

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